ग्राम प्रधान के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, कागजात
सारांश सारणी
प्रधान पद हेतु दस्तावेज :
परन्तु सबसे जरूरी बात यह है कि जबसे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो तब तक चुनावी उम्मीदवार को अपने Documents बनवा लेने चाहिए! परन्तु अब सबके सामने यह समस्या आती है कि इस बार चुनाव में कौन से कागज लगेंगे ?
[पंचायत चुनाव 2021] ग्राम प्रधान कैसे बने | पढ़े और चुनाव लड़ें – सफलता आपके साथ है
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अगर आप यह जानना चाहते है कि इलेक्शन लड़ने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होते है! तो हम यहाँ पर आपके लिए चुनाव से सम्बंधित सभी Documents की List Provide करने वाले है और यह भी बताने वाले है की वह कहाँ से बनेगे! तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है!
पंचायत इलेक्शन के लिए दस्तावेजो की लिस्ट
ग्राम प्रधान पद, मुखिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु अथवा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए Election Documents List In Hindi दी गयी है जिनको आप अपने पास नोट करके उनको बनवाने का काम कर सकते है!
प्रधान पद हेतु जरूरी दस्तावेज
दस्तावेज | बनने की जानकारी |
आधार कार्ड | |
वोटर आईडी कार्ड | |
पैन कार्ड | |
मूल निवास प्रमाण पत्र | जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन |
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र | थाने से व ऑनलाइन |
(चल व अचल) संपत्ति का घोषणा पत्र | तहसील से |
जाति प्रमाण पत्र | जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन |
आरक्षित सीट (वार्ड) से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र | जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन |
शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र | तहसील से |
शैक्षिक योग्यता | |
नाम निर्देशन पत्र | प्रारूप – 4 |
आयु प्रमाण: आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी | |
50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र | नोटेरी से प्रमाणित |
पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी | |
जमानत राशि |
प्रधानी चुनाव के लिए नियम
ऊपर दिए गये दस्तावेज आप नामांकन से पहले बनवा ले और अपने पास रख ले चुनाव में नामांकन के समय आपको इन सबको लेकर पीठासीन अधिकारी के पास जाना होगा और वह इनका और आपके द्वारा इलेक्शन नामांकन पत्र में दर्शाए गए आपके दावो की पुष्टि करेगा!
इसके अलावा कुछ नए नियम भी इस चुनाव में दिए गए है जिनकी शर्तों का पालन करना होगा!
प्रधान चुनाव के नारे, शायरी फोटो और पिक्चर सहित
बैंक लोन होने की दशा में नामांकन रद्द होगा
नामांकन के लिए नो ड्यूज सार्टिफिकेट होना जरूरी: पंचायत चुनावों में ग्राम पंचयातों से नो ड्यूज जरूरी है, इसके लिए किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय उसके साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। कि उसका नाम किसी भी प्रकार के बकायेदारों की लिस्ट में नहीं है! उसके द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर प्रशासन की टीम उम्मीदवार की जांच करेंगी। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी भी बकायेदारों की सूची में शामिल पाया गया तो तुरंत प्रभाव से उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा!
सभी बैंक व सहकारी समितियों के अधिकारियों को एक सप्ताह में उन सभी बकायेदारों की सूची तैयार करनी होगी जिन्हें इस पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी करनी है उसके बाद इन सभी बकायेदारों पर वसूली के लिए दबाव बनाया जाएगा! इनकी सूचना पंचायत कार्यालयों में भी दी जाएगी, ताकि इनमें से कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसके पहले ही रोकदिया जाय। बकाया जमा करने के बाद के बाद ही उसे नामांकनकराने की इजाजत दी जाएगी।